सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 की धारा 18(1) (ii) के तहत समूह "ए" और "बी" अधिकारियों द्वारा 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा करना, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।