भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड
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आरएबी सीएसआईआर के भीतर एक इकाई है जिसका गठन सीएसआईआर के शासी निकाय द्वारा 01.05.2002 को आयोजित अपनी 153वीं बैठक में परिषद के समूह IV पदों पर वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति के संचालन और/या सुविधा के उद्देश्य से किया गया था।
आरएबी के अध्यक्ष की नियुक्ति सीएसआईआर के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन सीएसआईआर के उपाध्यक्ष (वीपी) द्वारा किया जाएगा।
भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) का गठन इस प्रकार होगा:
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिष्ठित भारतीय नागरिक
- अध्यक्ष, भर्ती और मूल्यांकन बोर्ड (आरएबी) मूल्यांकन केंद्र (आरएसी), डीआरडीओ / अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी)
- एक प्रख्यात वैज्ञानिक जो सीएसआईआर के शासी निकाय का वर्तमान सदस्य भी है।
- सीएसआईआर के उपाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सह-अध्यक्षों के पैनल से एक सह-अध्यक्ष।
- सीएसआईआर प्रयोगशाला/संस्थान का एक वरिष्ठ निदेशक।
- आरएबी का प्रमुख
बोर्ड की शक्तियां और कार्य:
- बोर्ड परिषद के समूह IV वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन के लिए नीतिगत पहल की सिफारिश कर सकता है।
- बोर्ड परिचालन कठिनाइयों को दूर करने के तरीके और साधन सुझा सकता है और इन नियमों में संशोधन / संशोधन की सिफारिश कर सकता है। हालाँकि, इन नियमों को संशोधित करने की शक्ति शासी निकाय, सीएसआईआर के पास होगी।
सीएसआरएपी नियम 2001 के बारे में
सीएसआईआर में वैज्ञानिकों की भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति, सीएसआईआर वैज्ञानिक भर्ती और मूल्यांकन पदोन्नति नियम 2001 (सीएसआरएपी नियम 2001) के प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सीएसआरएपी नियम, 2001, सीएसआईआर नियमों, विनियमों और उप-नियमों के उप-नियम 11 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। इसे अक्टूबर 2001 में आयोजित सीएसआईआर की 151वीं बैठक में तथा सीएसआईआर के अध्यक्ष (भारत के माननीय प्रधानमंत्री) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। सीएसआरएपी नियम 2001, मूल्यांकन के लिए 01.01.2001 से तथा भर्ती के लिए 01.04.2001 से लागू हुए।