सरकार को किराए की प्रतिपूर्ति। केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त संगठनों आदि द्वारा संचालित राज्य भवनों/अतिथि गृहों/विभागीय अतिथि गृहों में उनके अस्थायी प्रवास के दौरान (छह महीने की अधिकतम अवधि तक)।