सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस के स्थान पर कवरेज जिनका नियुक्ति के लिए चयन 01.01.2004 से पहले अंतिम रूप दिया गया था लेकिन 01.01.2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए