सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के नियम 9 (3) के अनुसरण में सरकारी सेवा करने पर होने वाली नि:शक्तता के बावजूद सरकारी सेवा में प्रतिधारित करने पर एनपीएस कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का भुगतान।