केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कवरेज जिनका नियुक्ति के लिए चयन 01.01.2004 से पहले अंतिम रूप दिया गया था लेकिन 01.01.2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए।